रायपुर : छत्तीसगढ़ के किसी भी शॉपिंग मॉल या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अब पार्किंग का एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक लैंडमार्क फैसला सुनाते हुए पूरे राज्य में शॉपिंग मॉल्स और व्यावसायिक परिसरों द्वारा ली जाने वाली पार्किंग वसूली को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के सभी मॉल्स में पार्किंग पूरी तरह से मुफ्त हो गई है। आयोग ने सख्त हिदायत देते हुए मॉल संचालकों को तुरंत प्रभाव से किसी भी तरह का पार्किंग शुल्क वसूलने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जानकारी के मुताबिक 22 अप्रैल 2026 को रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने अंजिनेश शुक्ला बनाम अंबुजा सिटी सेंटर मॉल मामले में पार्किंग शुल्क की वसूली को अवैध माना था। आयोग ने मॉल प्रबंधन को उपभोक्ताओं से पार्किंग शुल्क नहीं लेने और निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था।
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यह विवाद जून 2025 में शुरू हुआ था। अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला अपनी माता को अंबुजा मॉल छोड़ने पहुंचे थे। उनसे पार्किंग के नाम पर 30 रुपए लिए गए। शुक्ला ने आपत्ति जताई कि वे वाहन पार्क करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी माता को छोड़ने आए हैं। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत की।
जिला आयोग के फैसले से असंतुष्ट अंबुजा सिटी सेंटर मॉल प्रबंधन ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर की थी। अधिवक्ता शुक्ला के मुताबिक, अपील में नोटिस मिलने के बाद उन्होंने राज्य आयोग के सामने अपना पक्ष रखा।
उनका कहना है कि राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला आयोग के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पार्किंग शुल्क की वसूली को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना गया था।
जिला आयोग ने मामले में अंबुजा सिटी सेंटर मॉल को उपभोक्ताओं से दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता को 50 हजार रुपए क्षतिपूर्ति और 5 हजार रुपए वाद व्यय देने का आदेश भी दी है।
अब समूचे प्रदेश में किसी भी मॉल या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पार्किंग शुल्क की वसूली नहीं की जा सकेगी।
