Spread the love

Raipur News, रायपुर । कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के आदेशानुसार जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए 1 मई 2026 से 30 जून 2026 तक दोपहर 12ः00 बजे से 3ः00 बजे के बीच पशु-चालित वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जिले में दोपहर 12ः00 बजे से 3ः00 बजे के बीच तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने के कारण भारवाही पशुओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस दौरान पशुओं पर सामान लादकर या सवारी के रूप में उपयोग करने से वे लू एवं अधिक तापमान के कारण बीमार पड़ सकते हैं, और उनकी मृत्यु भी हो सकती है।

इस हेतु “परिवहन एवं कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965” के नियम 6(3) के तहत जिला रायपुर की सीमा में गर्मी के दौरान पशुओं की सहायता से चलने वाले साधन- टांगे, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, खच्चर, टट्टू गाड़ी तथा गधों के माध्यम से वजन ढोने या सवारी कराने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।