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पटना । बिहार के विभिन्न जिलों में तैनात किए गए राजस्व कर्मचारी का स्थानांतरण प्रत्येक 5 साल पर जिले से बाहर किया जाएगा। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार राजस्व कर्मचारी पद स्थापना नीति 2026 लागू कर दिया है। इसके तहत कोई भी राजस्व कर्मचारी एक जिले में अधिकम 5 वर्ष ही तैनात रहेंगे।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मुताबिक राजस्व कर्मचारियों की स्थानांतरण को लेकर राज्य सरकार ने बिहार राजस्व कर्मचारी पदस्थापन नीति 2026 बनाया है। इसके तहत राजस्व कर्मचारी का एक जिलों में अब 5 वर्ष रहने का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद उनका स्थानांतरण दूसरे जिले में कर दिया जाएगा।

इस नई नीति में स्थानांतरण के लिए पांच जिलों का विकल्प देने का प्रावधान बनाया गया है। ताकि राजस्व कर्मचारी अपनी पसंद का जिला चयन कर सकें।

बताया जाता है कि विशेष परिस्थिति में पर्यवेक्षी पदाधिकारी के अनुशंसा पर राजस्व कर्मचारी का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा कार्य अवधि में समय पूरा होने से पूर्व भी राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा सकता है। प्रशासनिक आधार पर होने वाले तबादले इस प्रधान से अलग रखे गए हैं। विभाग द्वारा राजस्व कर्मचारियों के स्थानांतरण में एकरूपता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इस नई नीति को बनाया गया है।