पटना: बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए निर्धारित वार्षिक आय सीमा को ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹4 लाख करने की मंजूरी दी है। इस निर्णय से राज्य के अधिक संख्या में जरूरतमंद एवं आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को गंभीर एवं महंगे इलाज के लिए सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में वर्ष 2006 से मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से हजारों मरीजों को उपचार के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान कर उन्हें नया जीवन देने का कार्य किया जा रहा है।
श्री निशांत ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से 27,890 मरीजों को ₹216.75 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की गई। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में मार्च 2026 तक 25,731 मरीजों को ₹202.63 करोड़ की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अप्रैल 2026 में 2,028 मरीजों को ₹17.79 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की गई।