पटना। राज्य सरकार मार्च, 2026 के तीसरे और चौथे सप्ताह में आंधी-तूफान, असामयिक वर्षापात एवं ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए किसानों को राहत देने जा रही है। इसके लिए कृषि विभाग ने प्रभावित किसानों से कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 5 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगा है।
इस योजना का लाभ आपदा से प्रभावित 13 जिलों के 88 प्रखंडों के 1484 पंचायतों के किसानों को मिलेगा। यहां फसल क्षति का आकलन कर विभाग ने इन जिलों का चयन किया है।
प्रभावित पंचायतों के वैसे किसान जिनकी फसल का नुकसान हुआ है, वे ऑनलाइन आवेदन कर कृषि इनपुट योजना का लाभ ले सकते हैं। सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। आंधी-तूफान, बेमौसम बारिश और ओला गिरने के कारण हुई क्षति के लिए असिंचित (वर्षा पर आश्रित) फसल क्षेत्र के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्र के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, शाश्वत/बहुवर्षीय फसल (गन्ना सहित) के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाएगा।
यह अनुदान अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि के लिए दिया जाएगा। किसान को इस योजना के अन्तर्गत असिंचित क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये, सिंचित क्षेत्र के लिए न्यूनतम 2,000 रुपये एवं शाश्वत/बहुवर्षीय फसल (गन्ना सहित) के लिए न्यूनतम 2,500 रुपये अनुदान दिया जाएगा। कृषि इनपुट अनुदान का लाभ सभी पंजीकृत रैयत एवं गैर-रैयत दोनों प्रकार के किसानों को मिलेगा। यह योजना सिर्फ किसान या किसान परिवार के लिए मान्य है। आवेदन के समय किसान को अपने परिवार का विवरण आधार सत्यापन के साथ देना अनिवार्य होगा। परिवार का विवरण देने में अनियमितता पाए जाने पर आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।
इन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन
योजना का लाभ 13 जिलों के 88 प्रखंडों से संबंधित 1484 पंचायतों के प्रभावित किसानों को मिलेगा। ये जिले सहरसा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, अररिया, बेगूसराय, मधुबनी, पूर्णिया, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, दरभंगा, सुपौल एवं भागलपुर हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर या संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।