रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तंबाकू नियंत्रण को लेकर COTPA Act के प्रावधानों के तहत विशेष अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य स्कूलों और आंगनबाड़ियों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाना तथा आमजन को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है।
अभियान के दौरान विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में स्कूलों एवं आंगनबाड़ियों के आसपास स्थित दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए और जुर्माना वसूला गया।
नगर पंचायत माना क्षेत्र में रायपुर एसडीएम श्री नंदकुमार चौबे के मार्गदर्शन में निरीक्षण किया गया, जिसमें नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 4 दुकानदारों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई।
इसी प्रकार नगर पालिका अभनपुर एवं नवापारा में एसडीएम अभनपुर श्री रवि सिंह के मार्गदर्शन में की गई कार्रवाई के दौरान 25 दुकानदारों पर कुल 2 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं तिल्दा-नेवरा क्षेत्र में एसडीएम श्री आशुतोष देवांगन के मार्गदर्शन में 9 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए 900 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इस कार्रवाई में नगर पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे।
बता दे कि, यह अभियान कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देशअनुसार चलाया गया है
कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को COTPA Act के प्रावधानों की जानकारी देते हुए उनका पालन करने की समझाइश दी गई। साथ ही अपील की गई कि वे स्कूलों और आंगनबाड़ियों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री से बचें तथा बच्चों और युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखने में सहयोग करें।