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रायपुर : छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोग्राम के तहत राज्य चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। 1,84,95,920 वोटरों से एनरोलमेंट फॉर्म (EF) जमा किए गए थे। सर्वे के बाद वोटर लिस्ट से 27 लाख 34 हजार 817 वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं।

SIR के मुताबिक 6 लाख 42 हजार 234 मतदाताओं की मौत हो चुकी है। 19 लाख 13 हजार 540 मतदाता शिफ्टेड या फिर अब्सेंट पाए गए। 1 लाख 79 हजार 43 मतदाता ऐसे मिले जो एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज थे। इन्हीं के नाम काटे गए हैं।

ड्राफ्ट लिस्ट को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट https://election.cg.gov.in/ASDList/ पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लिंक पर क्लिक करके अपना नाम चेक कर सकते हैं।ऑफलाइन देखने के लिए अपने बूथ के बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं।

7 नवंबर से शुरू हुई यह प्रक्रिया लगभग 45 दिन तक चली, जिसमें हजारों बूथ लेवल अधिकारियों ने घर-घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया है। जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस देकर अपने नाम दोबारा जुड़वाने का अवसर दिया जाएगा।

दावे और आपत्तियां 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक जमा की जा सकती हैं। सुनवाई और वेरिफिकेशन 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक होंगे। अंतिम वोटर लिस्ट 21 फरवरी 2026 को पब्लिश की जाएगी।

इस वोटर लिस्ट में परमानेंट शिफ्ट, एब्सेंट और डेड होने की वजह से नाम काटे हैं। इसकी जानकारी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। ceochhattisgarh.nic.in इस पर क्लिक करके आप डिटेल जान सकते हैं।

इसके साथ voters.eci.gov.in, ceochhattisgarh.nic.in, ECINET मोबाइल ऐप और BLO या जिला निर्वाचन कार्यालय से मतदाता अपना नाम देख सकते हैं। यहां दो ऑप्शन दिए जाएंगे। इस पर इपिक नंबर से सर्च कर सकते हैं।

साथ ही विधानसभा और भाग संख्या से सर्च कर सकते हैं। जिला, विधानसभा क्षेत्र, वार्ड या गांव का नाम और बूथ नंबर की डिटेल से भी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड वोटर्स की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

बीएलओ के पास भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी पूरी डिटेल जांच सकते हैं।

निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम हटाने अथवा संशोधन संबंधी दावा-आपत्ति अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। मतदाता सूची से संबंधित जानकारी हेतु नागरिक अपने संबंधित मतदान केंद्र, तहसील कार्यालय अथवा निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।