रायपुर : शहर में रैली-जुलूस, सार्वजनिक खेल मैदान में आयोजन, पंडाल या अस्थायी संरचना लगाने के लिए अब कम से कम 7 दिन पहले अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। रायपुर नगर निगम ने आयोजन से जुड़ी अनुमति प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों को लेकर निर्देश जारी किए हैं।
इच्छुक व्यक्ति या संस्था को संबंधित क्षेत्र के नगर निगम जोन कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ 4 विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी जमा करना अनिवार्य होगा।
इन 4 विभागों की NOC जरूरी
आवेदन के साथ निम्न विभागों की NOC लगानी होगी
अनुविभागीय दंडाधिकारी/राजस्व विभाग
पुलिस विभाग
जिला सेनानी, होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग
विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता या सहायक अभियंता
आयोजन के बाद सफाई शुल्क 500 से बढ़कर 1,000 रुपए
नगर निगम ने रैली-जुलूस के बाद होने वाली सफाई व्यवस्था का शुल्क भी बढ़ा दिया है। अब प्रति आयोजन 1,000 रुपए शुल्क देना होगा। पहले यह शुल्क 500 रुपए था।
नगर निगम के मुताबिक यह शुल्क मेयर इन काउंसिल की 23 सितंबर 2025 की बैठक के संकल्प क्रमांक 10 और नगर निगम सामान्य सभा की 29 अक्टूबर 2025 की बैठक के संकल्प क्रमांक 14 के अनुसार निर्धारित किया गया है।
सार्वजनिक खेल मैदान में आयोजन, पंडाल या अस्थायी संरचना लगाने की अनुमति के लिए संबंधित क्षेत्र के जोन कार्यालय में कार्यालयीन दिवस और समय पर संपर्क किया जा सकता है।