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रायपुर : छत्तीसगढ़ में त्रि-स्तरीय पंचायत उप चुनाव के साथ नगरीय निकायों में भी रिक्त पदों के लिए मतदान हुआ । जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष के 05 पद और वार्ड पार्षद के 77 पद, कुल 82 पदों पर मतदान हुआ। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपच के 82 और पंच के 1136 पद कुल 1228 रिक्त पदों पर चुनाव हुआ। मतदान के दौरान अलग-अलग जगहों से कई तस्वीरें भी देखने को मिली। कहीं व्हील चेयर पर मतदाता ने आकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया,तो कहीं विधायक ने प्रशासन पर मतदान में पारदर्शिता नहीं रखने का आरोप लगाया।

बालोद में व्हील चेयर में आकर किया मतदान 

बालोद के पलारी नगर पंचायत में पहली बार मतदान हुआ.मतदान के दौरान लोगों का उत्साह देखते ही बनता था । मतदान के दौरान ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसने लोगों के अंदर मतदान के महत्व को बताने का काम किया। दरअसर फेफड़ों के गंभीर बीमारी से जूझ रहे हेमलाल साहू व्हील चेयर पर मतदान के लिए पहुंचे.भीषण गर्मी में हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लिए जब हेमलाल को व्हीलचेयर की मदद से पोलिंग बूथ तक लाया गया तो हर कोई हैरान था । जिस किसी ने इस दृश्य को देखा उसने हेमलाल के जज्बे को सलाम किया।

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के अंतर्गत पंच पद के लिए कुल 1136 पद निर्धारित थे, जिनमें 385 पदों पर कोई नामांकन प्राप्त नहीं हुआ था. जबकि 4 पदों पर नामांकन निरस्त हुए. इनमें से 640 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ है, जबकि शेष 107 पदों पर मतदान हुआ. इसके लिए कुल 246 उम्मीदवार मैदान में थे ।

सरपंच पद के लिए कुल 82 पदों में से 30 पदों पर नामांकन प्राप्त नहीं हुए और 3 नामांकन निरस्त हुए। 15 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ है,जबकि 34 पदों पर मतदान हुआ। 34 पदों के लिए कुल 105 अभ्यर्थियों ने अपना भाग्य आजमाया है। इसी तरह जनपद सदस्य के 10 पदों पर सभी स्थानों पर निर्वाचन हुआ. इन पदों के लिए कुल 41 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं ।

नगरीय निकाय निर्वाचन के अंतर्गत पार्षद पद के कुल 71 स्थानों पर मतदान हुआ। इन पदों के लिए कुल 221 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं अध्यक्ष पद के लिए 5 स्थानों पर भी निर्वाचन हुआ। इसके लिए कुल 19 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है । इन पदों पर न तो कोई नामांकन निरस्त हुआ और न ही कोई निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ है।

4 जून को आएंगे नतीजे 

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चलित वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी निर्वाचन आयोग द्वारा तय नियमों और समय सीमा के अनुरूप ही किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस अधिकारियों को ध्वनि विस्तारक यंत्र जब्त करने की कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 04 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगा।