रायपुर : छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा निरस्त करने की अपील हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को सही बताया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि, असफल परीक्षार्थी भर्ती निरस्त करने की अपील नहीं कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में SI भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को 90 दिनों में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है।साथ ही कोर्ट ने कहा है कि, प्लाटून कमांडर की भर्ती में महिला उम्मीदवारों को हटाया जाए। उनकी जगह वंचित पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट लेकर मेरिट के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करें। इस प्रक्रिया को 45 दिन में पूरा करने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं।
गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास पर बैठे थे सैकड़ो एस आई अभर्थि
बता दे कि शुक्रवार (20 सितम्बर ) को गृह मंत्री विजय शर्मा द्वारा उनके निवास पर बैठे सैकड़ो एस आई अभर्थियों को आश्वासन दिया गया था कि दो हफ्तों के अंदर रिजल्ट जारी करेंगे । गृह मंत्री के आश्वासन को मानकर अभ्यर्थियों द्वारा 12-15 दिनों से चले आ रहे अनशन के साथ साथ अन्य कार्यक्रम जैसे भीख मांगना , मुंडन संस्कार , रक्तदान कार्यक्रम , स्वच्छता अभियान , रिजल्ट और नियुक्ति के लिए महायज्ञ आदि सभी को समाप्त किया गया । • सभी अभ्यर्थियों की सरकार और गृहमंत्री से एक ही मांग है कि जल्द से जल्द नियुक्ति तिथि सहित रिजल्ट