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मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में नौ  महत्वपूर्ण फैसले  लिए गए है ।

1.   लोगों को चना बांटने का फैसला लेते हुए सरकार ने तय किया है कि नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन के लिए         NeML (ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म) के जरिए चना लेने की अनुमति होगी।

2. राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 54 केस कोर्ट से वापस लिए जाएंगे इसके लिए आगे की कार्रवाई होगी।

3. खरीफ वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में मक्का फसल और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत दलहन-                   तिलहन  और रबी मौसम 2025-26 में चना, मसूर और सरसों के लिए नेफेड और एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी बनाया           गया है।

4. छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज दिए जाएंगे। इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से सीधे बीज खरीदा         जा सकेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम       में छूट दी जाएगी।

5. छत्तीसगढ़ में राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 में डेवलपर को कॉमर्शियल                    प्रोडक्शन शुरू करने की डेट से शुरू के पांच सालों के लिए हर साल 1 लाख रुपए प्रति मेगावाट की दर से लिए जाने वाले हरित             ऊर्जा विकास शुल्क को खत्म करने का फैसला लिया गया।

6. हरित ऊर्जा शुल्क में प्रत्येक पांच साल के बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि का भी प्रावधान था, इसे भी समाप्त कर दिया गया है। इससे          राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं एवं ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

7.   5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को केन्द्रीकृत किए जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया है।

8. मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) से आवास, शहरी विकास            एमओयू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य को हुडको आगामी 5 सालों में एक लाख करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता,                  कंसलटेंसी, क्षमता विकास सेवाएं देने का प्रपोजल दिया है।

9. हाउसिंग बोर्ड के मकान लेने वालों को फायदा होगा। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में आवासीय उपयोग में आने वाली जमीन में       डायवर्सन, फाइन और लैंड रेवेन्यू में छूट देने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए          आवासीय भूखण्डों में डायवर्सन शुल्क में छूट दी जाएगी।