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रायपुर : फर्जी इकरारनामा बनाकर  आरोपी देवेन्द्र शुक्ला ने प्रणीत चौबे से बहत्तर लाख रुपए (72,00,000) ठगा लिया है । आरोपी को 501/24, 420 धारा  पंजीबद्ध कर  खम्हारडीह थाना के पुलिस ने देवेन्द्र शुक्ला को गिरफ्तार कार लिया है ।

पढ़े पूरी वारदात …..

प्रार्थी प्रणीत चौबे ने थाना खम्हारडीह में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अमलतास क्लासिक सेलटैक्स कालोनी थाना खम्हारडीह रायपुर में रहता है , वह प्रयास क्लासिक क्रिएशन प्रा.लि. नामक कम्पनी का डायरेक्टर है जिसका कार्यालय फर्स्ट फ्लोर, सेल्स टैक्स कालोनी खम्हारडीह रायपुर में है।

कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न शहरों में रेसिडेंसियल आवासीय घरों का निर्माण करने एवं भूखण्ड क्रय-विक्रय करने का व्यवसाय किया जाता है। कम्पनी के व्यवसाय की देख-रेख एवं संचालन प्रार्थी, उसकी मां शबनब चौबे एवं पिता अमल चौबे द्वारा द्वारा किया जाता है।

अमल चौबे ने जनवरी 2024 में कम्पनी गोबरा नवापारा में आवासीय कालोनी विकसित करने के लिए जमीन की तलाश कर रहे थे । इसी दौरान जमीन मकान का काम करने वाला जसवंत सिंह निवासी श्याम नगर रायपुर प्रार्थी के पिता अमल चौबे से मिला

जसवंत सिंह ने प्रार्थी के पिता को बताया कि देवेन्द्र शुक्ला उस क्षेत्र में जमीन मकान दलाली का कार्य करता है और उसके पास ग्राम पिपरौद तहसील गोबरा नवापारा रायपुर में लगभग 40 एकड़ भूमि है । जसवंत सिंह प्रार्थी के पिता अमल चौबे को फरवरी 2024 में देवेन्द्र शुक्ला से परिचय कराया तब देवेन्द्र शुक्ला ग्राम पिपरौद की लगभग 40 एकड़ भूमि का सौदा करने का एक इकरारनामा दिखाया।

इकरारनामा में भूमि के मूल स्वामी संजय कुमार अग्रवाल एवं रीता बाई है उन्होंने जमीन विक्रय का सौदा देवेन्द्र शुक्ला के साथ किया था। जिस पर प्रार्थी एवं उसके पिता द्वारा देवेन्द्र शुक्ला से उक्त भूमि 42,00,000/- प्रति एकड़ की दर से क्रय करने का सौदा दिनांक 13/02/2024 को करते हुए कम्पनी द्वारा देवेन्द्र शुक्ला को कुल रूपये 72,00,000/- (बहत्तर लाख रूपये) देकर इकरारनामा किया ।

उपरोक्त भूमि के रजिस्ट्री कराए जाने के पूर्व कम्पनी द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्वत्व की जांच के आशय से आम सूचना प्रकाशित कराये जाने पर उपरोक्त भूमि के स्वामी संजय कुमार अग्रवाल ने कम्पनी की आम सूचना पर आपत्ति  दर्ज करने पर यह ज्ञात हुआ कि देवेन्द्र शुक्ला द्वारा संजय अग्रवाल की भूमि का फर्जी इकरारनामा बनाकर धोखाधडी कर प्रार्थी की कंपनी को उक्त भूमि का विक्रय करने का सौदा कर कम्पनी से 72,00,000/- रूपये हड़प लिया।

प्रार्थी द्वारा इसकी जानकारी देवेन्द्र शुक्ला को देने पर वह टाल मटोल करने लगा तथा अपना मोबाईल फोन बंद कर दिया। जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 501/24 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

गिरफ्तार आरोपी – देवेन्द्र शुक्ला पिता स्व० कालिका प्रसाद शुक्ला उम्र 68 साल निवासी- एलआईजी-497 हाउसिंग बोर्ड कालोनी गोबरानवापारा थाना गोबरा नवापारा जिला रायपुर ।